नवी मुंबई: (Navi Mumbai water bill)
नवी मुंबई में पानी बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। City and Industrial Development Corporation (CIDCO) ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपने बकाया पानी बिल का भुगतान कर दें, अन्यथा नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना लगाने के साथ-साथ पानी की सप्लाई काटने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
CIDCO प्रशासन के अनुसार, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले नवी मुंबई के विभिन्न नोड्स और गांवों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है। इस व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर पाइपलाइन की मरम्मत, रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्य किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता समय पर अपने जल उपयोग शुल्क का भुगतान करें।
प्रशासन का कहना है कि कई उपभोक्ताओं के पानी के बिल लंबे समय से बकाया हैं। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में कठिनाई पैदा हो रही है। इसी कारण CIDCO ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले अपनी पूरी बकाया राशि जमा करें।
CIDCO ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय तक भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ CIDCO के नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे उपभोक्ताओं की जल आपूर्ति भी बंद की जा सकती है।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिल भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान, अधिकृत कलेक्शन सेंटर या संबंधित CIDCO कार्यालय में जाकर अपने पानी के बिल का भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा, यदि किसी उपभोक्ता को अपने पानी के बिल में किसी प्रकार की त्रुटि, अधिक बिलिंग या अन्य कोई समस्या दिखाई देती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित CIDCO कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके।
CIDCO प्रशासन ने नवी मुंबई के नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे समय पर अपने बकाया पानी बिल का भुगतान करें, जिससे शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु, प्रभावी और बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके।
