नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक अथवा अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, चीनी निर्यात की नीति स्थिति को ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (Restricted) से बदलकर ‘प्रोहिबिटेड’ (Prohibited) कर दिया गया है। देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
हालांकि, कुछ विशेष मामलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसमें यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका (USA) को CXL एवं TRQ कोटा के तहत होने वाला निर्यात, ‘एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम’ (AAS) के अंतर्गत निर्यात, तथा अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ‘सरकार-से-सरकार’ (G-to-G) स्तर पर होने वाला निर्यात शामिल है।
इसके अलावा, जिन चीनी खेपों की निर्यात प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
